वेलकम बैक दोस्तों! अक्सर आपने देखा होगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते समय किसी भी व्यक्ति की कॉल की सारी डिटेल जैसे कॉल करने का समय, कॉल कितने समय के लिए की गई, कॉल करने वाले व्यक्ति की लोकेशन तथा उसका पूरा एड्रेस कुछ ही दिनों में पता कर लेती है इसीलिए बहुत सारे लोग जानने के लिए उत्सुक है कि पुलिस कॉल डिटेल कैसे निकालते है। 

इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि पुलिस  कैसे किसी भी व्यक्ति की जरूरत पड़ने पर कॉल डिटेल निकाल सकती है लेकिन इस कॉल डिटेल को निकालने के लिए पुलिस को भी अपने उच्च अधिकारी की परमिशन लेनी पड़ती है । 

पुलिस कॉल डिटेल कैसे निकालते है

कॉल डिटेल निकालने के नियम police के लिए कौन-कौन से हैं?

पुलिस कॉल डिटेल कैसे निकालते है इसको जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि पुलिस कॉल डिटेल कहां से प्राप्त करती है तथा कॉल डिटेल निकालने के नियम  Police के लिए कौन-कौन से हैं।

जैसे कि सभी लोग किसी ना किसी टेलीकॉम कंपनी की मोबाइल सिम इस्तेमाल करते हैं। टेलीकॉम कंपनियां लोगों की सिम की जानकारी 2 साल तक CDR तथा SDR दो तरह के फॉर्मेट में सेव करके रखती है और जरूरत पड़ने पर कंपनियां लोगों की save की हुई जानकारी पुलिस को दे देती है। इसीलिए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि  CDR तथा SDR क्या होता है तथा पुलिस इसको कैसे प्राप्त कर सकती है।

CDR

CDR की फुल फॉर्म CALL DETAIL RECORD होती है यह एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें किसी भी उपभोक्ता के फोन कॉल की जानकारी तथा फोन कॉल संबंधी अन्य जानकारी  स्टोर रहती है उसको CDR कहां जाता है। CDR के अंदर किसी भी व्यक्ति की फोन कॉल करने की टाइमिंग, कॉल करने का समय, कॉल करने की तारीख तथा उस व्यक्ति के फोन का  IMEI NUMBER  भी CDR में मौजूद होता है और यह सब कुछ सॉफ्टवेयर के द्वारा  कंप्यूटराइज्ड होता है। 

SDR

SDR का मतलब SUBSCRIBER DATA RECORD होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने एयरटेल कंपनी की मोबाइल सिम  है तो एयरटेल अपनी आपकी सिम से संबंधित सारी डिटेल  सेव करके रखती है जिसमें आपकी  कॉल डिटेल, आईडी प्रूफ होता है। 

SDR डाटा बहुत ही संवेदनशील होता है इसीलिए इस डाटा को सिर्फ जिला के मुख्य  सुप्रिडेंटऑफ पुलिस के द्वारा  लेटर लिखकर टेलीकॉम कंपनी को देने पर ही SDR डाटा पुलिस थाना में दिया जाता है। 

SDR तथा CDR फाइल को लेने के लिए पुलिस को हमेशा उच्च अधिकारी की परमिशन लेनी पड़ती है या फिर किसी केस से संबंधित आगे की कार्यवाही करने के लिए  जज पुलिस को कॉल डिटेल निकालने के ऑर्डर देता है तो जज के ऑर्डर के अनुसार और पुलिस किसी भी व्यक्ति की कॉल डिटेल टेलीकॉम कंपनी से निकलवा सकती है।

पुलिस कॉल डिटेल कैसे निकालते है

दोस्तों ऊपर दी जानकारी से आपको पता चल गया होगा कि सभी  मोबाइल ऑपरेटर कंपनियां आपके पर्सनल डाटा को  CRD तथा SDR FORMAT में सेव करके रखती है। अब हम आपको बताएंगे कि  CRD तथा SDR का उपयोग करके पुलिस कॉल डिटेल कैसे निकालते है।

पुलिस जिस भी व्यक्ति की  क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो जरूरत पड़ने पर उसकी कॉल डिटेल निकालने के लिए पुलिस अपने उच्च अधिकारी सुप्रिडेंटऑफ पुलिस से संपर्क करती है फिर वह उच्च अधिकारी टेलीकॉम कंपनी को एक लेटर लिखकर देता है जिसके आदेश अनुसार टेलीकॉम  कंपनी उस व्यक्ति का CDR तथा SDR डाटा फाइल पुलिस को दे देती है।

CDR तथा SDR फाइल पुलिस के पास आ जाने पर CDR तथा SDR फाइल में हजारों CALLS की जानकारी होती है इनमें से क्रिमिनल का नंबर ढूंढने के लिए पुलिस सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है फिर उस सॉफ्टवेयर में CDR तथा SDR की फाइल अपलोड की जाती है फिर उस सॉफ्टवेयर में एक ऐसी ऑप्शन होती है जिससे  व्यक्ति द्वारा सबसे ज्यादा कॉल  किए जाने वाले नंबरों की सारी डिटेल  सॉफ्टवेयर निकाल देता है।

 उदाहरण के तौर पर मान लीजिए की  किसी के मोबाइल नंबर पर 15 दिनों में 1000 बार अलग-अलग मोबाइल नंबरों से फोन कॉल आए थे तो उन मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए  SUBSCRIBER DATA RECORD (SDR) डाटा फाइल को  सॉफ्टवेयर की मदद से  उन 1000 नंबरों की पूरी डिटेल जैसे व्यक्ति का नाम, CALL DURATION निकालने में समर्थ होता है। 

इतना करने पर जिस व्यक्ति पर इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है उसकी कॉल डिटेल तथा उसको कॉल करने वाले व्यक्तियों की भी पूरी जानकारी पुलिस द्वारा CDR तथा SDR फाइल से ले लेती है।

Conclusion:

दोस्तों आज हमने आपको बहुत आसान भाषा में पुलिस कॉल डिटेल कैसे निकालते है तथा कॉल डिटेल निकालने के नियम police के नियमों की जानकारी दी। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जानकारी से आप संतुष्ट होंगे आप चाहे तो कॉल डिटेल निकालने वाले ऐप का उपयोग करके भी दूसरे व्यक्ति की कॉल डिटेल निकाल सकते हो।

FAQ:

किसी नंबर की कॉल डिटेल निकालने के लिए पुलिस क्या करती है?

किसी भी नंबर की कॉल डिटेल निकालने के लिए पुलिस टेलीकॉम कंपनी को CDR तथा SDR डाटा फाइल उपलब्ध करवाने के लिए बोलती है जिससे वह व्यक्ति की कॉल डिटेल निकाल लेते हैं।

पुलिस कॉल डिटेल कैसे निकालते है?

कॉल डिटेल निकालने के लिए सबसे पहले पुलिस कोर्ट के जज या सुप्रिडेंटऑफ पुलिस से अनुमति लेती है फिर वह टेलीकॉम कंपनी से संपर्क करके उनसे CDR तथा SDR डाटा फाइल लेने के बाद कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाल लेती हैं।

पुलिस कॉल डिटेल कितने दिनों की निकाल सकती है?

पुलिस किसी भी व्यक्ति की कॉल डिटेल 2 साल तक निकाल सकती है।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *